छत्तीसगढ़
कृषि विभाग ने तेज किया निरीक्षण की कार्यवाही, 8 केंद्रों को नोटिस
Shantanu Roy
27 May 2026 9:48 PM IST

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छग
Balodabazar. बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार खरीफ 2026 अंतर्गत जिले के किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। विभिन्न विकासखंडो में संचालित कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को निरीक्षण के दौरान अनियमितता पर 8 कृषि केंद्रों को नोटिस जारी किया गया। विकासखंड कसडोल के निरीक्षक शधनेश्वर साय द्वारा मनीष कृषि केंद्र टुन्ड्रा निरीक्षण किया गया जहाँ उपलब्ध उर्वरक स्कंध एवं मूल्य सूचि का प्रदर्शन नहीं किया था, जिस कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखंड भाटापारा के उर्वरक निरीक्षक अवधेश उपाध्याय द्वारा जैन लोहा बाड़ा भाटापारा का निरीक्षण किया गया। विकासखंड पलारी के निरीक्षक श सुचिन कुमार वर्मा द्वारा बघेल कृषि सेवा केंद्र, पलारी, एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, पलारी का निरिक्षण किया गया।
जहां उपलब्ध उर्वरक स्कंध एवं मूल्य सूचि का प्रदर्शन नहीं किया था, कृषि सेवा केंद्र पलारी का निरिक्षण किया गया जहाँ की स्कंध पंजी अद्यतन नहीं था उक्त कारण से तीनों केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखंड बलौदा बाजार के उर्वरक निरीक्षक लोकनाथ दीवान के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, दशरमा, सकरी, सुढेला, बिटकुली का निरिक्षण किया गया बिटकुली समिति अभिलेखों का उचित संधारण नहीं पाया गया जिस कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड बलौदा बाजार के लक्ष्मी ट्रेडर्स, संतोष कु अग्रवाल एंड कम्पनी तथा ज्योति कृषि केंद्र का निरिक्षण किया गया निरिक्षण के दौरान ज्योति कृषि केंद्र में अभिलेखों का उचित संधारण नहीं पाया गया जिस कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखंड सिमगा के निरीक्षक जयनेन्द्र कंवर द्वारा सोनकर कृषि केंद्र, एवं भागवत कृषि केंद्र सिमगा का निरीक्षण किया गया। उपलब्ध उर्वरक स्कंध एवं मूल्य सूचि का प्रदर्शन नहीं किया था तथा स्कंध पंजी का उचित संधारण न होने के कारण दोनों केन्द्रों को बताओ नोटिस जारी किया गया है। उपसंचालक कृषि शदीपक कुमार नायक ने जिले के समस्त निरीक्षकों को विकासखण्ड स्तर पर संचालित समस्त कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण हेतु करने तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया हैं।
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